हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है|कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है|
आरएसएस को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है| हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है| कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है|अदालत ने अब आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस जारी किए हैं. हुबली स्थित पुनश्चित सेवा संस्था ने इसे लेकर याचिका दायर की थी|