केरल: नाबालिग बेटी से बलात्कार करने की मिली सजा, आरोप पिता को 178 साल की कैद

91 0

मलप्पुरम (केरल): केरल के आरीकोड में कोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में पिता को 178 साल कैद की सजा सुनाई है. बच्ची ने स्कूल में गुड एंड बैड टच के बारे में पढ़ते समय शिक्षक को इस क्रूरता के बारे में बताया था. कोर्ट ने 11 साल की बेटी से बलात्कार के आरोप में उसे POCSO की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है.

यह सजा मंजेरी POCSO अदालत ने सुनाई है. जानकारी के मुताबिक आरोपी वर्तमान में एक अन्य बलात्कार मामले में जेल में सजा काट रहा है. आरोपी को POCSO एक्ट के तहत बलात्कार, अतिक्रमण और धमकी सहित धाराओं के तहत 178 साल जेल की सजा सुनाई गई है.

2022 में हुई थी घटना
विचाराधीन घटना जून 2022 में उस समय हुई थी, जब एक 46 वर्षीय पिता ने घर में सो रही अपनी 11 वर्षीय बेटी को धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया. शिकायत में कहा गया है कि बच्ची के साथ तीन बार बलात्कार किया गया. अदालत ने कहा कि बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला पिता बच्चे के साथ क्रूरता से पेश आया और उसके साथ बलात्कार किया, इसलिए आरोपी को उसकी सजा में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक एक साल की अवधि में बच्ची के साथ तीन बार बलात्कार किया गया. सरकारी वकील सोमसुंदरम ने बताया कि आरोपी पिता ने बच्ची को बलात्कार के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए बच्ची ने बलात्कार के बारे में किसी को नहीं बताया.

तीन बार हुआ रेप
सरकारी वकील ने आगे कहा, “बच्ची की मां ने तीन बार हुए बलात्कार की जानकारी दी थी. इसके बाद मां का बच्ची के पिता से इस बात को लेकर झगड़ा हुआ. अगले दिन, जब वह स्कूल पहुंची, तो शिक्षिका ने बच्ची के गुप्तांग से खून बहता देखा और बच्ची की मां को इसकी सूचना दी. यह सोचकर कि बच्ची मासिक धर्म में है, बच्ची को अस्पताल ले जाया गया. बच्ची ने डॉक्टर को बताया कि उसके पिता का पैर अनजाने में उसके पेट के निचले हिस्से पर लगने के कारण खून बह रहा था.”

टीचर ने पुलिस को दी जानकारी
कुछ दिनों बाद बच्ची ने स्कूल टीचर को अपने साथ हुए बलात्कार की जानकारी दी. बच्ची ने टीचर को स्कूल में ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के बारे में पढ़ाते समय हुई अपनी आपबीती सुनाई. इसके बाद टीचर ने आरीकोड पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलने पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बच्ची की मां की मौजूदगी में उसका बयान भी दर्ज किया.

2021 में एक विकलांग पड़ोसी के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आरोपी ने जमानत पर रहते हुए बच्ची के साथ बलात्कार किया. सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं, धारा 5एम, एन और एल के तहत 40-40 साल की सजा और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 178 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है

Related Post

समय-समय पर लक्ष्य निर्धारित कर डेटा आधारित सुशासन सुनिश्चित करें: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू

Posted by - November 6, 2025 0
अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे शासन के सभी…

राजस्थान: 35 लाख रुपए है इस भैंसे की कीमत, 800 किलो वजन और पौष्टिक डाइट बनी आकर्षण का केंद्र

Posted by - October 31, 2025 0
राजस्थान के अजमेर में लगे पशु मेले में एक भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे की कीमत…

400 साल पुरानी मुगल तकनीक होगी फिर जिंदा! बिना बिजली-पंप के शहर तक पहुंचता था पानी |

Posted by - August 3, 2026 0
मध्य प्रदेश सरकार बुरहानपुर की 400 साल पुरानी मुगलकालीन ‘कुंडी भंडारा’ जल प्रणाली को फिर से जीवित करने की तैयारी…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *