मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और जीएसटी सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण, आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना और कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को हरी झंडी दी।
निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम
कैबिनेट ने ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026’ को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाना है।
सरकार का कहना है कि लगातार बढ़ती फीस के कारण अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इसलिए वर्ष 2016 और 2019 के कानूनों में संशोधन कर फीस निर्धारण को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026’ को भी मंजूरी दे दी।
इसके तहत—
- लगातार 5 वर्ष सेवा पूरी करने वाले योग्य आउटसोर्स कर्मचारी
- तथा जोखिम वाले विभागों में 3 वर्ष सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी
सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाए जा सकेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा और इसका निर्धारण वित्त विभाग करेगा।
तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी को मंजूरी
पंजाब सरकार ने प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी-2026 के तहत तीन नई डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी है—
- Cloud University – बोहण (होशियारपुर)
- M.S. Digital University – फतेहपुर (पटियाला)
- PhysicsWallah Digital University – नंदपुर केशो (पटियाला)
सरकार का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा और डिजिटल लर्निंग को नया विस्तार मिलेगा।
पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार
कैबिनेट ने राज्य के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत—
- 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट
- 451 सफाई सेवकों
की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है।
अमृतसर में नया प्रशासनिक ब्लॉक
सरकार ने जंडियाला गुरु ब्लॉक से 64 ग्राम पंचायतों को अलग कर तरसिक्का ब्लॉक बनाने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
लोक निर्माण विभाग में भर्ती
कैबिनेट ने PWD विभाग में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 19 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी है ताकि विकास परियोजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता में सुधार हो सके।
पर्यावरण संरक्षण के लिए नया कानून
सरकार ने ‘पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026’ को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य—
- पेड़ों की सुरक्षा
- पर्यावरण संरक्षण
- पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना
- अनावश्यक पेड़ कटाई पर नियंत्रण
है।
जीएसटी कानून में संशोधन
कैबिनेट ने पंजाब GST (संशोधन) विधेयक-2026 को भी मंजूरी दी।
मुख्य बदलाव—
- बिक्री के बाद दी गई छूट के लिए क्रेडिट नोट जारी करने की सुविधा
- व्यापारियों के लिए अनुपालन आसान होगा
- निर्यातकों को IGST रिफंड में राहत
- इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अंतरिम रिफंड की सुविधा
पंचायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव
ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिव और ग्राम सेवक के कैडर को मिलाकर नया पद “पंचायत विकास सचिव” बनाया जाएगा।
सरकार के अनुसार इससे पंचायत प्रशासन अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित होगा।
मुख्य फैसले (Highlights)
- निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण के लिए नया संशोधन विधेयक
- आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का रास्ता साफ
- तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी को मंजूरी
- 582 पशु अस्पतालों के कर्मचारियों की सेवाएं एक साल बढ़ीं
- अमृतसर में नया तरसिक्का ब्लॉक बनेगा
- PWD में 19 ड्राफ्ट्समैन की भर्ती
- पेड़ों की सुरक्षा के लिए नया कानून
- GST कानून में व्यापारियों को राहत
- पंचायत सचिव और ग्राम सेवक कैडर का विलय