ATM से कैश नहीं निकला, लेकिन खाते से कट गया पैसा? ऐसे मिलेगी आपकी पूरी रकम वापस

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक,बैंक को लेनदेन फेल होने की तारीख से 7 वर्किंग डे के भीतर ग्राहक के खाते में कटी हुई रकम वापस क्रेडिट करनी होती है. अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता या अनदेखा करता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं.

देश में कई लोग रोज एटीएम से पैसा निकालते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मशीन से कैश निकल कर बाहर नहीं आता, जबकि खाते से  पैसा कट जाता है. . कई बार पर्ची में सक्सेसफुल लिखा आता है पर हाथ में एक भी नोट नहीं आता. ऐसे में लोगों के  मन में कई सवाल आते हैं. जैसे कि मेरा पैसा कहां गया? अब क्या करूं? क्या बैंक मेरी बात मानेगा? यह पैसा वापस कैसे मिलेगा? क्या मुझे बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे?

इस अचानक हुई परेशानी और पैसे डूब जाने के डर से घबराहट होना स्वाभाविक है. लेकिन आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,क्योंकि आपका पैसा वापस मिलना तय है.

RBI के सख्त नियम, डूबेगा नहीं आपका पैसा

यह आपके साथ होने वाली एक आम तकनीकी समस्या है, और RBI के सख्त नियमों के तहत आपका पैसा डूबेगा नहीं बल्कि, बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपका कटा हुआ पैसा बहुत कम समय में आपके खाते में वापस करे.बस आपको सही और आसान प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए, जिससे आपका एक भी रुपया बर्बाद न हो.

एटीएम क्यों नहीं देता पैसा?

एटीएम से पैसा न निकलने की वजह आमतौर पर ये होती हैं..मशीन में खराबी, नेटवर्क स्लो होना, या फिर नोट मशीन के .अंदर अटक जाना. यह आपकी गलती नहीं होती. इसलिए आपका पैसा वापस मिलना तय रहता

पहले 24 घंटे इंतजार करें

ज्यादातर मामलों में बैंक 24 घंटे के भीतर आपका पैसा वापस भेज देता है.इसलिए पहले अपने खाते की एंट्री या मैसेज पर नजर रखें. कई बार बिना शिकायत किए ही पैसा वापस आ जाता है.

24 घंटे बाद भी पैसा वापस न आए तो क्या करें?

अगर ATM से ट्रांजैक्शन फेल होने के 24 घंटे बाद भी आपकी कटी हुई रकम खाते में वापस नहीं आती है, तो आपको तुरंत जरूरी स्टेप्स लेनी चाहिए.

1. बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

सबसे पहले, आपको अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा. कॉल के दौरान, आपको बैंक प्रतिनिधि को घटना की पूरी और सटीक जानकारी देनी होगी, जिसमें प्रमुख रूप से लेनदेन (Transaction) का समय, ATM की लोकेशन और वह किस बैंक का ATM था, इसकी जानकारी शामिल है. इसके अलावा, आपको ट्रांजैक्शन फेल होने के संबंध में आए मैसेज या रिसिप्ट डिटेल्स भी उन्हें बताना होगा ताकि बैंक जल्द से जल्द आपके मामले की जाँच शुरू कर सके और आपका पैसा वापस कर सके.

2. अपनी बैंक शाखा में शिकायत दर्ज करें

अगर हेल्पलाइन नंबर पर भी समाधान नहीं होता है, तो अगला कदम है अपनी बैंक शाखा में शिकायत दर्ज करना. आपको सीधे ब्रांच में जाकर बैंक अधिकारी को बताना होगा कि ATM से पैसा नहीं निकला लेकिन खाते से रकम कट गई है. शिकायत दर्ज करते समय आपको एक शिकायत नंबर (Complaint Number) दिया जाएगा, जिसे आपको सुरक्षित रखना है.

बैंक पैसा वापस करने में कितना समय लेता है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक,बैंक को ऐसे मामलों में जल्दी समस्या हल करनी होती है. बैंक को लेनदेन फेल होने की तारीख से 7 वर्किंग डे के भीतर ग्राहक के खाते में कटी हुई रकम वापस क्रेडिट करनी होती है. आमतौर पर 7 से 10 दिन के भीतर पैसा वापस आ जाता है. यदि बैंक इस समय सीमा के भीतर पैसा वापस नहीं करता है, तो उसे 7वें दिन के बाद प्रति दिन ₹100 का जुर्माना ग्राहक को देना पड़ सकता है।

अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता या अनदेखा करता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं. यह आपका अधिकार है.

ATM से पैसा न निकलने पर क्या नहीं करना चाहिए?

  • ATM से पैसा न निकलने पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको बिलकुल नहीं करनी चाहिए.
  • गुस्सा करके मशीन को नुकसान पहुँचाने या जोर से बटन दबाने से समस्या ठीक नहीं होगी, बल्कि उलझन बढ़ सकती है.
  • पैसा न कटने के बावजूद, तुरंत दूसरा ट्रांजैक्शन या बार-बार नया ट्रांजैक्शन करने से बचें, क्योंकि यह भी अटक सकता है और आपके खाते से दूसरी बार रकम कट सकती है.
  • पैसा निकालने वाले स्लॉट या मशीन के किसी भी हिस्से में हाथ या कोई वस्तु डालने की कोशिश न करें, यह खतरनाक हो सकता है.

एटीएम में गलती हो सकती है, लेकिन आपका पैसा नहीं फंसता. अगर आप सही तरीके से शिकायत करते हैं तो रकम वापस मिलना तय है.

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